बाल विवाह रोकने के लिए मप्र की मोहन यादव सरकार ने ‘लाडो अभियान’ प्रारंभ किया है। इसमें जिला प्रशासन और टॉस्क फोर्स युद्ध स्तर पर काम करेगी। सबसे अहम विवाह पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को कहा गया है कि वे उम्र के दस्तावेज देखकर कार्ड में छापें की “वर वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र है”, धर्मगुरू, बैंडबाजा संचालक, टेंट वाले सहित सभी वर—वधु के आयु प्रमाण पत्र देखकर ही सेवाएं प्रदान करेंगे।
सागर। एमपी में होने वाले विवाह पत्रिकाओं में अब स्पष्ट रूप से वर—वधु के बालिग होने को लेकर उल्लेख करना होगा। नीचे लिखना होगा कि “वर वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र है”, इसी प्रकार धर्मगुरू, पुरोहित, बैंडबाजा, टेंट, ट्रांसपोर्ट संचालक, कैटर्स वर—वधु की आयु प्रमाण—पत्र देखकर या बालिग होने का प्रमाण देखकर ही सेवाएं देंगे। मप्र के प्रत्येक जिले में इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। लगभग सभी विभागों की इसमें भूमिका भी तय की जा रही है।
मप्र की मोहन यादव सरकार ‘बाल विवाह’ रोकने लाडो अभियान प्रारंभ कर चुकी है। सागर में जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए टास्क फोर्स का गठन किया है। फोर्स में शामिल सदस्य अपने—अपने क्षेत्र में नाबालिग किशोर—किशोरियों जिसमें 18 साल से कम उम्र की बालिकाएं व 21 साल से कम उम्र के लड़कों की जानकारी जुटाकर सूची बनाई जाएगी। इनकी निगरानी भी की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीमें नजर रखेंगी कि सूची में शामिल नाबालिगों के विवाह तो नहीं कराए जा रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में विशेष निगरानी होगी।
विवाह में सेवा देने वालों को भी जागरूक करेंगे
लाडो अभियान के तहत अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में ब्लॉक और तहसील स्तर तक उड़नदस्ता गठित किए जाएंगे। इसमें जिला एवं परियोजना स्तर व ब्लॉक स्तर पर विवाह में सेवा देने वाले सेवाप्रदाताओं, कोरसदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का लाडो अभियान के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया जाकर उन्हें जागरूक किया जाएगा एवं बाल विवाह में अपनी सेवायें न देने की अपील की जाएगी।
आयु प्रमाण-पत्र के बाद ही विवाह में सेवाएं मिलेंगी
जिला प्रशासन सागर द्वारा साझा की गई जानकारी अनुसार सामूहिक विवाह स्थल पर बालक/बालिकाओं के उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रति परीक्षण अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकार्ड से किया जाएगा। दस्तावेजों के अभाव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण.पत्र को मान्य किया जाएगा। सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से शपथ—पत्र प्राप्त करें कि अपने आयोजनों में बाल विवाह संपन्न नहीं करेंगे। इसी तरह प्रिन्टिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू, बैन्डवाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध किया जाए कि उम्र संबंधी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर परीक्षण के बाद विवाह में सेवायें प्रदाय करेंगे। प्रिन्टिग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में “वर वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र है” का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित किया जाएगा। शनिवार को सागर में कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश के बाद उड़नदस्तों का गठन भी किया गया।
कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, तत्काल कार्रवाई होगी
विवाह मुहूर्त प्रारंभ होने से पहले ही सरकार ने सभी विभागों को लाडो अभियान के तहत एक्टिव कर दिया है। बाल विवाह रोकने के लिए इसमें विभिन्न विभागों में समन्वय और लोगों द्वारा तत्काल शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। जिला मुख्यालय पर स्थापित होगा। जिला कंट्रोल रूम के नीचे परियोजना स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनेगा। इसके अतिरिक्त पुलिस थाना, चाइल्डलाइन, कलेक्टर, अनुविभागीय कार्यालय, जिला/परियोजना कार्यालय (आईसीडीएस) एवं विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका प्रचार—प्रसार भी किया जाएगा।